बिहार दाल मिल योजना 2026: 33% सब्सिडी, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया

   

बिहार दाल मिल योजना 2026: 33% सब्सिडी के साथ दाल प्रसंस्करण इकाई कैसे स्थापित करें? जानें पूरी जानकारी

बिहार दाल मिल योजना 2026: 33% सब्सिडी के साथ दाल प्रसंस्करण इकाई कैसे स्थापित करें? जानें पूरी जानकारी

बिहार सरकार राज्य में दलहन फसलों के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए दाल प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित कर रही है। इसी उद्देश्य से कृषि विभाग ने “दलहन में आत्मनिर्भरता हेतु मिशन (Mission for Aatmanirbharta in Pulses)” के तहत दाल मिल स्थापित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है।

इस योजना के अंतर्गत पात्र आवेदकों को दाल प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग इकाई स्थापित करने के लिए परियोजना लागत का 33% या अधिकतम ₹25 लाख तक का अनुदान, जो भी कम हो, दिया जा सकता है।

इस योजना का उद्देश्य दलहन फसलों का बेहतर उपयोग और प्रसंस्करण बढ़ाना, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में मदद करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर विकसित करना है।

बिहार दाल मिल योजना 2026 – मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी
योजना का नाम बिहार दाल मिल योजना 2026
संबंधित विभाग कृषि विभाग, बिहार
योजना का उद्देश्य दाल प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग इकाइयों को बढ़ावा देना
अनुदान परियोजना लागत का 33% या अधिकतम ₹25 लाख
पात्र आवेदक FPO, PACS, CLF, व्यक्तिगत आवेदक एवं अन्य पात्र संस्थाएं
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
दाल मिल की न्यूनतम क्षमता कम से कम 300 किलोग्राम प्रति घंटा
आवश्यक अंशदान परियोजना लागत का कम से कम 15%

बिहार दाल मिल योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार में दाल प्रसंस्करण और पैकेजिंग इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से सरकार राज्य में दलहन क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है।

योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं—

  • दलहन फसलों का मूल्य संवर्धन करना।

  • फसल कटाई के बाद होने वाली बर्बादी और नुकसान को कम करना।
  • किसानों को उनकी उपज का उचित और बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहयोग देना।
  • गांवों और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना।
  • राज्य में दाल उत्पादन और प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाना।

बिहार दाल मिल योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

योजना की SOP के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक आवेदन कर सकते हैं—

  • किसान उत्पादक संगठन (FPO)

  • क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF)

  • प्राथमिक कृषि ऋण समिति (PACS)

  • व्यक्तिगत आवेदक

  • किसी अधिनियम के तहत पंजीकृत अन्य पात्र संस्थाएं

आवेदन करने से पहले अपनी श्रेणी से जुड़ी पात्रता शर्तों और आवश्यक नियमों की जांच जरूर कर लें।

बिहार दाल मिल योजना की पात्रता शर्तें

FPO, CLF और PACS के लिए पात्रता

FPO, CLF और PACS श्रेणी के आवेदकों को सामान्य रूप से निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी—

  • संस्था कम से कम 2 वर्षों से पंजीकृत और संचालित होनी चाहिए।

  • परियोजना लागत का कम से कम 15% अंशदान उपलब्ध होना चाहिए।

  • परियोजना के संचालन के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी की व्यवस्था होनी चाहिए।

  • दलहन फसलों से संबंधित FPO, CLF और PACS को प्राथमिकता दी जा सकती है।

व्यक्तिगत आवेदकों के लिए पात्रता

व्यक्तिगत श्रेणी के आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी—

  • आवेदक की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।

  • एक परिवार से केवल एक व्यक्ति ही आवेदन कर सकता है।

  • परियोजना लागत का कम से कम 15% स्वयं का अंशदान होना जरूरी है।

  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला आवेदकों को प्राथमिकता दी जा सकती है।

बिहार दाल मिल योजना 2026 में कितनी सब्सिडी मिलेगी?

योजना के तहत पात्र आवेदकों को परियोजना लागत का 33% या अधिकतम ₹25 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा। अनुदान की राशि परियोजना की स्वीकृत लागत के आधार पर तय की जाएगी और दोनों में से जो राशि कम होगी, वही मान्य होगी।

अनुदान राशि के उपयोग से जुड़ी प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं—

  • कुल अनुदान राशि का अधिकतम 30% भवन या गोदाम के निर्माण पर खर्च किया जा सकता है।

  • बाकी 70% अनुदान राशि का उपयोग मशीनरी और जरूरी उपकरणों की खरीद के लिए किया जा सकता है।

योजना की महत्वपूर्ण शर्तें

दाल मिल स्थापित करने के लिए कुछ जरूरी शर्तों का पालन करना होगा—

  • भूमि खरीदने के लिए अनुदान नहीं दिया जाएगा।

  • बिजली बिल, श्रम लागत और इकाई के रोजमर्रा के संचालन पर होने वाले खर्चों के लिए अनुदान नहीं दिया जाएगा।

  • प्रस्तावित दाल मिल की प्रसंस्करण क्षमता कम से कम 300 किलोग्राम प्रति घंटे होनी चाहिए।

  • परियोजना के लिए बैंक ऋण लेना अनिवार्य होगा।

  • परियोजना लागत का शेष हिस्सा आवेदक को अपने अंशदान या अन्य स्वीकृत स्रोतों से जुटाना होगा।

बिहार दाल मिल योजना 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

पात्र और इच्छुक आवेदक बिहार कृषि विभाग के DBT पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें—

  1. सबसे पहले बिहार कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर जाएं।

  2. यदि आपका किसान पंजीकरण पहले से नहीं हुआ है, तो पहले पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करें।

  3. पोर्टल पर संबंधित योजना “Mission for Aatmanirbharta in Pulses – Pulse Processing & Packaging Unit (Dal Mill)” का चयन करें।

  4. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत, परियोजना और बैंक से संबंधित जानकारी दर्ज करें।

  5. मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

  6. आवेदन जमा करने से पहले फॉर्म में दर्ज सभी जानकारी को एक बार अच्छी तरह जांच लें।

  7. सभी जानकारी सही होने पर Final Submit विकल्प पर क्लिक करें।

  8. आवेदन संख्या या रसीद को भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

आवेदन जमा होने के बाद संबंधित जिला स्तरीय समिति द्वारा आवेदन की जांच और तकनीकी मूल्यांकन किया जा सकता है। पात्र पाए जाने पर आवेदन की स्वीकृति से जुड़ी आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

आवेदन करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें

आवेदन करने से पहले निम्नलिखित शर्तों को जरूर जांच लें—

  • योजना के तहत बैंक ऋण लेना अनिवार्य है।

  • परियोजना लागत का कम से कम 15% स्वयं का अंशदान होना चाहिए।

  • दाल मिल की न्यूनतम क्षमता कम से कम 300 किलोग्राम प्रति घंटा होनी चाहिए।

  • आवेदन में दी गई सभी जानकारी सही और दस्तावेजों के अनुरूप होनी चाहिए।

  • आवेदन करने से पहले योजना की SOP और आधिकारिक दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

चयन प्रक्रिया

प्राप्त आवेदनों की जांच जिला स्तरीय दलहन समिति द्वारा की जाएगी। आवेदन के मूल्यांकन के दौरान परियोजना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा सकता है।

चयन के दौरान मुख्य रूप से इन बिंदुओं का मूल्यांकन किया जाएगा—

  • प्रस्तावित परियोजना की व्यवहार्यता

  • दाल मिल की प्रस्तावित क्षमता

  • तकनीकी योग्यता

  • संबंधित क्षेत्र में पूर्व अनुभव

  • आवेदक की वित्तीय स्थिति

  • योजना की पात्रता और दिशा-निर्देशों का पालन

योजना के तहत अनुदान कैसे मिलेगा?

योजना के तहत स्वीकृत अनुदान राशि दो चरणों में जारी की जा सकती है—

  • पहली किस्त – 50%: मशीनरी की स्थापना के बाद।

  • दूसरी किस्त – 50%: इकाई के सफल संचालन और भौतिक सत्यापन के बाद।

अनुदान की किस्त जारी करने से पहले संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों और सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक होगा।

योजना की अन्य महत्वपूर्ण शर्तें

दाल मिल स्थापित करने के बाद आवेदक को योजना से जुड़े कुछ अन्य नियमों का भी पालन करना होगा—

  • उपयोग की जाने वाली मशीनें BIS या समान गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।

  • FSSAI और अन्य लागू वैधानिक नियमों का पालन करना जरूरी होगा।

  • स्थापित दाल मिल को कम से कम 3 वर्षों तक संचालित रखना होगा।

  • विभाग की अनुमति के बिना मशीनरी या अन्य परिसंपत्तियों को बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा।

  • अनुदान राशि का गलत उपयोग पाए जाने पर राशि की वसूली और नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।  

महत्वपूर्ण लिंक

लिंक का नाम लिंक
बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट यहां क्लिक करें
बिहार कृषि विभाग DBT पोर्टल यहां क्लिक करें
दाल मिल योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन यहां क्लिक करें
योजना की आधिकारिक SOP / दिशा-निर्देश यहां क्लिक करें
आधिकारिक नोटिफिकेशन डाउनलोड करें यहां क्लिक करें
   

निष्कर्ष

बिहार दाल मिल योजना राज्य में दाल प्रसंस्क

रण उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के माध्यम से पात्र किसान, FPO, PACS, CLF और अन्य योग्य संस्थाएं दाल प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग इकाई स्थापित करने के लिए परियोजना लागत का 33% या अधिकतम ₹25 लाख तक का अनुदान प्राप्त कर सकती हैं।

यदि आप इस योजना के तहत दाल मिल स्थापित करना चाहते हैं, तो आवेदन करने से पहले पात्रता, वित्तीय अंशदान, बैंक ऋण और अन्य जरूरी शर्तों को ध्यान से समझ लें। साथ ही, आवेदन करने से पहले आधिकारिक SOP और दिशा-निर्देशों की जांच जरूर करें।

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